एनबीडी मुंबई,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) से संबंधित नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकना और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुख्य बदलाव:
• सात दिन की लॉक-इन अवधि: नए सिम कार्ड सक्रिय करने के बाद, उपयोगकर्ता अगले सात दिनों तक अपना नंबर किसी अन्य ऑपरेटर में पोर्ट नहीं कर सकेंगे। यह अवधि सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए निर्धारित की गई है।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना और सिम से संबंधित धोखाधड़ी को कम करना है। TRAI ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को इन नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
• पहचान सत्यापन प्रक्रिया: नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन करते समय, उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही, वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे सत्यापन के लिए उपयोग करना आवश्यक होगा।