नवीमुंबई,
1 जुलाई 2026 : “सूचना का अधिकार अधिनियम-2005” के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन द्वारा 12 जून 2026 को जारी किए गए “महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम-2026” संबंधी अधिसूचना के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार, 1 जुलाई 2026 को सिडको भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस अवसर पर सिडको के सह-प्रबंध निदेशक डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे सहित विभाग प्रमुख, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।कार्यक्रम में डॉ. राजा दयानिधी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों के सकारात्मक निस्तारण की प्रक्रिया पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। उन्होंने जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यशाला की शुरुआत में मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को इस कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी को प्रतिबद्ध रहना चाहिए।कार्यशाला के मुख्य वक्ता एवं सिडको के सलाहकार मोहन गवस ने “महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम-2026” में किए गए संशोधित प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सूचना अधिकार के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया।
