एनबीडी प्रयागराज
हाईकोर्ट ने शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को अंधाधुंध चुनाव ड्यूटी नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राथमिक भूमिका शिक्षा प्रदान करना है। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति केवल अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि जब तक पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और क्लर्क की तैनाती पूरी नहीं होती, तब तक शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो शिक्षकों की तैनाती छुट्टी या शिक्षण के बाद ही की जाए।
फैसला, चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की भूमिका पर अहम निर्देश
हाईकोर्ट ने शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को अंधाधुंध चुनाव ड्यूटी नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राथमिक भूमिका शिक्षा प्रदान करना है। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति केवल अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि जब तक पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और क्लर्क की तैनाती पूरी नहीं होती, तब तक शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो शिक्षकों की तैनाती छुट्टी या शिक्षण के बाद ही की जाए।