नवी मुंबई एयरपोर्ट जमीन अधिग्रहण मामले में HC की सख्ती, सिडको को फटकार

कोर्ट का आदेश: नियमों के तहत दोबारा हो सकता है भूमि अधिग्रहण

एनबीडी नवीमुंबई,

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार और सिडको (सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं।

क्यों लगी फटकार?

• किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि सिडको ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बाजार मूल्य से कम मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण किया।

• अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया नए कानून के तहत पारदर्शी तरीके से की जाए।

• किसानों का आरोप था कि सिडको और राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से अधिग्रहण किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।

अदालत के अहम निर्देश:

2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा अधिग्रहण किया जाए।

प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और अधिकार दिए जाएं।

सरकार और सिडको भूमि मालिकों के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं।

सरकार और सिडको के लिए नई चुनौती

इस फैसले के बाद सरकार को तय करना होगा कि हवाई अड्डा परियोजना में देरी से बचने के लिए अधिग्रहण कैसे किया जाए। साथ ही, 20 मई 2015 के बाद किए गए सभी अधिग्रहणों में नए कानून के तहत प्रक्रिया लागू करनी होगी।

क्या होगा आगे?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हवाई अड्डा परियोजना में देरी हो सकती है, लेकिन इससे प्रभावित किसानों को न्याय मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार और सिडको इस फैसले को चुनौती देंगे या नए सिरे से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेंगे।

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