यूपी में शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन बंद, अब लॉटरी से होगा चयन

एनबीडी लखनऊ,

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 थी, जिसे बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया गया था। अब आवेदकों का चयन ई-लॉटरी प्रक्रिया के जरिए होगा, जिसकी तिथि 6 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

शराब लाइसेंस के लिए बड़ी संख्या में आवेदन

यूपी आबकारी विभाग के अनुसार, इस बार लाइसेंस के लिए 3.65 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिससे सरकार को करीब 1,987.19 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस मिली है।

कैसे होता है लाइसेंस चयन?

1. ऑनलाइन आवेदन – आवेदकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होता है।

2. ई-लॉटरी प्रक्रिया – आवेदन पूरा करने वालों में से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है।

3. लाइसेंस जारी – चयनित आवेदकों को सरकार से लाइसेंस मिल जाता है।

आवेदन में किन दस्तावेजों की जरूरत थी?

• पैन कार्ड और आधार कार्ड

• आयकर रिटर्न (ITR)

• हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 के बाद का)

• चरित्र प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट साइज फोटो

• नामिनी का शपथ पत्र

अब आगे क्या?

जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे 6 मार्च 2025 को ई-लॉटरी के नतीजे देख सकते हैं। अगर आप इस बार आवेदन नहीं कर पाए, तो अगले साल के लिए तैयार रहें और समय से आवेदन करें।

यूपी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपडेट चेक करें और आने वाली लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।

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