यूपी के निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर
एनबीडी लखनऊ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के मानकों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सड़क किनारे भूमि की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भवन निर्माण एवं विकास उपनियम 2008 में संशोधन किया गया है।
मुख्य संशोधन:
• भूमि की न्यूनतम आवश्यकता में कमी: पहले, पेट्रोल पंप खोलने के लिए 30 गुना 17 मीटर (510 वर्गमीटर) भूमि की आवश्यकता थी। अब इसे घटाकर 20 गुना 20 मीटर (400 वर्गमीटर) कर दिया गया है, जिससे छोटे भूखंडों पर भी पेट्रोल पंप स्थापित करना संभव होगा।
• आवागमन मार्ग की चौड़ाई में संशोधन: पेट्रोल पंप में वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए पहले 9 मीटर चौड़ाई का मार्ग अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 7.5 मीटर कर दिया गया है।
• बफर स्ट्रिप की लंबाई में कमी: पहले बफर स्ट्रिप की लंबाई 12 मीटर निर्धारित थी, जिसे अब घटाकर 5 मीटर कर दिया गया है।
अन्य आवश्यकताएं:
• आयु सीमा: पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।
• शैक्षणिक योग्यता: ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और शहरी क्षेत्रों में स्नातक निर्धारित की गई है।
• निवेश राशि: ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का निवेश आवश्यक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 30 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक हो सकती है।
प्रभाव:
इन संशोधनों से पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हालांकि, यातायात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
संबंधित पहल:
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘हेलमेट नहीं तो तेल नहीं’ नीति लागू की है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
इन कदमों से राज्य में पेट्रोल पंप संचालन और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।