टोल टैक्स नियम: इन लोगों को नहीं देना होगा शुल्क, NHAI ने जारी की नई लिस्ट

एनबीडी दिल्ली,

देशभर में टोल टैक्स को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें कुछ विशेष वर्गों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। सरकार का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत देना है।

किन्हें मिलेगा टोल टैक्स में छूट?

1. सरकारी एवं संवैधानिक पदाधिकारी:

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री

• लोकसभा व राज्यसभा के स्पीकर, सांसद, विधायक

• सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश

2. सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं:

• पुलिस और अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक वाहन

• एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन

• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन

3. अन्य छूट प्राप्त श्रेणियां:

• रक्षा मंत्रालय और एनएचएआई के अधिकृत वाहन

• विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकारी यात्रा के दौरान

NHAI का नया नियम: ज्यादा इंतजार हुआ तो टोल फ्री

NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक हो जाती है, या किसी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो वाहन को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी।

कैशलेस टोल की ओर कदम

सरकार भविष्य में टोल कलेक्शन को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। नए ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) सिस्टम के तहत 20 किमी की छोटी दूरी के लिए टोल नहीं लिया जाएगा। इसके लिए वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।

NHAI ने सभी वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे FASTag का सही उपयोग करें और नए टोल नियमों की जानकारी रखें, ताकि सफर के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह नियम पूरे देश में लागू होंगे और टोल प्लाजा पर यातायात को सुचारू करने में मदद करेंगे।

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